5 वर्षिय बालिका के साथ लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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सिहोरा… थाना मझगवां अंतर्गत दिनांक 11.10.2022 के 12.00 बजे आरोपी बरातीलाल कोल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रमखिरिया मझगवां के द्वारा पीड़िता उम्र 05 साल को फटाका दिलाने का कहकर नदी के किनारे ले जाकर पीड़िता के साथ लैगिंक हमला करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 366/22 धारा 363, 376, 376 एबी भादवि व 3, 4, 5 एम, 6, 9 एम, 10 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन मे विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी मझगवां श्री लोकमन अहिरवार के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश््चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिलावर धुर्बे़े के द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय श्री सैफी दाउदी द्वारा आरोपी बरातीलाल कोल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रमखिरिया मझगवां को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट मे 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366(क) में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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