थाना सिहोरा का शातिर बदमाश भूरा अंसारी के विरूध्द की गई एन.एस.ए.(रासुका) की कार्यवाही

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सिहोरा…थाना सिहोरा के गुंडा बदमाश आदतन अपराधी भूरा अंसारी पिता मुन्ना अंसारी उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रं- 05 पठानी (बावली) मोहल्ला सिहोरा थाना सिहोरा का निरंतर आपराधिक प्रवृत्ती मे संलिप्त होने तथा जिसके जीवन यापन का कोई निश्चित साधन न होकर आवारा किस्म का व्यक्ति है  अनावेदक वर्ष 2016 में आपराधिक दुनिया में प्रवेश किया था तब से आज दिनांक तक इसके द्वारा घटित अपराधों की एक लम्बी श्रृंखला है । अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये समय-समय पर इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा जिला बदर की कार्यवाही भी की गई किन्तु इन कार्यवाहियों का अनावेदक पर कोई प्रभाव नही पड़ा व अनावेदक निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता रहता है । अनावेदक के विरुद्ध थाना सिहोरा, थाना पनागर , थाना अधारताल एवं थाना हनुमानताल में कुल 16 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है । अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु धारा 110 जा.फौ. एवं 107,116(3) जा.फौ. के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा जिला बदर की कार्यवाही भी की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा तत्संबंध मे अनावेदक को दण्डित एवं वाउंड ओवर तथा 06 माह के लिए जिले की सीमाओं से बाहर भी किया गया किंतु अनावेदक कि आपराधिक गतिविधियों पर कोई सुधार परिलक्षित नही हो रहा है । अनावेदक की कृत्यों से कभी भी कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना बनी हुई है । अनावेदक का समाज मे स्वतंत्र विचरण किया जाना समाज के लिये परिसंकटमय हो गया है  अनावेदक के आपराधिक कृत्यों से राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न होने लगा जो आरोपी का कृत्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आने से अनावेदक के अपराधों पर अकुंश लगाये जाने हेतु जेल में निरुद्ध कराया जाना नितांत आवश्यक होने से अनावेदक के विरुद्ध थाना प्रभारी सिहोरा के द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश किया गया जिनके आदेश क्रमाँक 29/2024 दिनाँक शुक्रवार को मय उपरोक्त अनावेदक की फाईल श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर भेजी गई जो श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर के द्वारा धारा 3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत अनावेदक को निरूध्द करना उचित समझते हुए पत्र क्रमांक /22/एन.एस.ए./आर.डी.एम./2024 दिनांक 29/11/2024 के माध्यम से जेल वारंट प्रदाय किया गया उक्त वारंट मे आदतन अपराधी भूरा अंसारी पिता मुन्ना अंसारी उम्र 25 साल निवासी वार्ड न.05 पठानी मोहल्ला सिहोरा थाना सिहोरा को दिनांक शुक्रवार को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर मे निरूध्द किया गया है

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