ई-केवायसी में ढिलाई बरतने वाले राशन विक्रेताओं पर तीन-तीन हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

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जबलपुर….खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा एनएफएसए अन्तर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के निर्देश जारी किए है। ई-केवायसी कराने से शेष हितग्राहियों को अवसर देते हुए शासन ने इसकी तिथि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुजहत बकाई ने बताया कि ई-केवायसी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस संबंध में जिले में जिन शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा बहुत कम संख्या में ई-केवायसी की गई है, उनके विरुद्ध सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री संजय खरे द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किये गये थे। जिसके आधार पर राशन दुकान के विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक न होने के कारण उन्‍होंने राशन दुकान क्रमांक 3316175, 3316176, 3316225, 3316226, 3316268, 3316270, 3316279, 3316284, 3316288, 3316307, 3316322, 3316436 एवं 3316438 की जमा प्रतिभूति राशि में से तीन-तीन हजार रुपये राजसात किये गये है। उन्‍होंने विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे 3 दिवस में 90 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी दुकान निलंबित करने की कार्रवाई की जावेगी।

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