धुरेड़ी को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी शराब दुकानें.

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 जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आबकारी अधिनियम के तहत आदेश जारी कर होलिका दहन के अगले दिन 25 मार्च को धुरेड़ी पर शाम 5 बजे तक जिले में स्थित कम्पोजिट मदिरा की फुटकर विक्री की दुकानों, मदिरा विक्रय से सबंधित अन्य सभी केंद्र तथा देशी विदेशी मद्य भंडारगृहों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं । प्रशासकीय एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुये जारी इस आदेश के मुताबिक 25 मार्च को शाम 5 बजे तक जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन, चौर्यनयन एवं अवैध संग्रहण पूर्णतः निषिद्ध रहेगा

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