गौण खनिज क्ले का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त दो वाहनों से  जमा कराया गया 95हजार 860रूपये का प्रशमन शुल्क

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कटनी (8 मई ) – कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है। ऐसे ही दो वाहनों में गौण खनिज क्ले का ओव्हर लोड कर अवैध परिवहन करते पाए जाने पर  95 हजार 860 रूपये का प्रशमन राशि जमा कराने के उपरांत वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की गई है।

            जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 1 मई 2024 को जिला सत्र न्यायालय कटनी  के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 पी.ई. 5333 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालककिशन कोल पिता मुन्ना कोल निवासी पडरेही विजराघवगढ़ वाहन मालिक मनोज मिनरल्स ग्राइंडिंग कार्पाेरेशन जितेन्द्र कुमार पटेल निवासी वार्ड क्रमांक 2 अमहपारा सेजबहार रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा 3.10 टन ओव्हरलोड क्ले का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त किया गया था। खनिज विभाग द्वारा उक्त कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 44 हजार 446 रूपये जमा करने की सूचना प्रेषित की गई।

            एक अन्य प्रकरण में 1 मई को  ग्राम गुलवारा के पास आकस्मिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 पी.ई. 4333 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालकदेवीदीन दाहिया पिता प्रेमलाल दाहिया निवासी गोरबई मैहर जिला सतना वाहन मालिक मनोज मिनरल्स नई बस्ती कटनी 4.1 टन ओव्हरलोड क्ले का अवैध परिवहन करते पाए जाने वाहन को जप्त करने की कार्यवाही की गई। खनिज विभाग द्वारा उक्त कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 51 हजार 414 रुपये जमा करने की सूचना देने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

             जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से विगत 7 मई को प्रशमन शुल्क की राशि जमा कराई जाकर चालान की मूल प्रति के साथ दोनों प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

                        कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के तहत दोनों अनावेदकों  द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की कुल राशि 95 हजार 860 रूपये जमा कर दिये जाने पर वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

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