घार्मिक भावना को आहत करने वाला अब्दुल मजीद एन.एस.ए. में कराया गया जेल निरूद्ध
जबलपुर…. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री दीपक सक्सेना ने अब्दुल मजीद के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट
थाना प्रभारी हनुमानताल श्री धीरज राज ने बताया कि अब्दुल मजीद पिता अब्दुल हफीज उम्र 36 वर्ष निवासी पुराना पुल सिरसातले थाना गोहलपुर के द्वारा वाट्सअप चैट में अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक विश्वास का अपमान करते हुये लोगो की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गयी जिससे लोगों मे अत्याधिक आक्रोश व्याप्त हो जाने से विवाद होने की सम्भावना प्रबल हो गयी थी, समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।
उल्लेखनीय है कि अब्दुल मजीद द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2024 में धार्मिक विश्वास का अपमान करते हुये लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचायी गयी थी जिस पर थाना माढोताल में अब्दुल मजीद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी अब्दुल मजीद द्वारा किये गये कृत्य को गम्भीर प्रकृति का मानते हुये आरोपी अब्दुल मजीद के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री सुनील नेमा के मार्गदर्शन में अब्दुल मजीद के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री दीपक सक्सेना (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी अब्दुल मजीद के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के कृत्य को गम्भीरता से लेते हुये एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अब्दुल मजीद को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा समय-समय पर सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित भी कराया गया है कि एैसी कोई भी पोस्ट जिससे साम्प्रदायिक सौहर्द्र बिगड सकता है, एैसी पोस्ट करने वाले के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।