कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

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6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

कटनी (30 मई) –  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने आगामी लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपादित करने के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए दो आदतन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।

            जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने दोनों आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।

           कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है उनमें थाना ढीमरखेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिलौडी निवासी हनी उर्फ ऋषभ पिता बंसल बंसल राय उम्र 24 वर्ष तथा थाना बरही ग्राम गैरतलाई निवासी अश्विनी कुमार पिता छमेन्द्र दुबे उम्र 32 वर्ष  शामिल है।

            हनी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2017 से अपराध जगत में आकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। हनी के विरूद्ध वर्ष 2017 से अब तक चोरीमंदिरों में चोरी एवं मारपीट जैसे आधा दर्जन अपराध है। थाना ढीमरखेड़ा क्षेत्र में हनी का आतंक बढ़ने से जनता में भारी आक्रोश है। अनावेदक की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने अनावेदक हनी को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुरमैहरदमोहपन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।

            जबकि जिला बदर के एक अन्य प्रकरण में अनावेदक अश्विनी कुमार द्वारा वर्ष 2006 से गाली गुप्तारअपने वर्चस्व हेतु साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देनेगवाहों को धमकाने के कारण जनता में भय एवं आतंक का वातावरण है। इसके डर के कारण आम जनता पुलिस थाने तक अपनी व्यथा बताने पर खतरा महसूस कर रही है। अश्विनी के विरूद्ध अनेक प्रकरण न्यायालय कटनी में विचाराधीन है। इसके विरूद्ध अनेक बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में अंकुश नहीं लगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अनावेदक अश्विनी कुमार को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुरमैहरदमोहपन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।

            दोनो आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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