नेशनल लोक अदालत: का आयोजन 10 मई को
जबलपुर.…..राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में शुक्रवार 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत हेतु न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल व दाण्डिक प्रकरण तथा विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय जबलपुर, कुटुम्ब न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन में 73 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शक्ति वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन के लिए सभी जरूरी कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं संपत्तिकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। इस संबंध में राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरण में 20 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण ब्याज की छूट तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण में 30 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। यह छूट मात्र 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही दी जाएगी
