अवैध कॉलोनियों की भू-खण्ड के अंतरण को शून्य प्रावधानित

जबलपुर….प्रभारी अधिकारी कॉलोनी सेल ने जानकारी दी है कि जिला जबलपुर अतंर्गत न्यायालयीन कार्यवाही में गतिशील 98 अवैध कॉलोनियों की सूची प्राप्त हुई है। इस संबंध मे उन्होंने बताया कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ड) (2) तथा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (च) (2) के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से कॉलोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्त्ति व्दारा अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में किए गये भू-खण्ड के अंतरण को शून्य प्रावधानित किया गया है।


