आवेदकों को समय पर सेवाएं नहीं देने वाले आठ अधिकारियों-कर्मचारियों पर अर्थदंड अधिरोपित

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                    लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम :-

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा के भीतर सेवाएं नहीं देने वाले जिले के आठ अधिकारियों-कर्मचारि‍यों पर कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने 250 रूपये से लेकर 5 हजार रूपये तक का अर्थदंड अधिरोपित किया है। दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों में नायब तहसीलदार रांझी, नगर निगम के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी एवं पंचायत सचिव शामिल है। इन पर अधिरोपित अर्थदंड की कुल राशि 9 हजार 500 रूपये है।

कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिरोपित किये गये अर्थदंड की राशि पांच दिन के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्‍यम से शासन के खाते में जमा करने तथा रसीद की छायाप्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये हैं। निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में दंडित राशि वेतन से आहरित करने की चेतावनी दी गई है।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर आवेदकों को सेवाएं प्रदाय नहीं किये जाने पर जिन अधिकारियो-कर्मचारियों पर दंड अधिरोपित किया गया है उनमें नायब तहसीलदार रांझी आदर्श जैन पर दो प्रकरणों में कुल 500 रूपये, नगर निगम जबलपुर के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी अभिनव मिश्रा पर 17 प्रकरणों में कुल 5 हजार रूपये, जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत भीटा खुर्द के सचिव युगल किशोर पटेल पर एक प्रकरण में 250 रूपये एवं ग्राम पंचायत गौरा नेगई के सचिव ओमकार सिंह पर एक प्रकरण में 500 रूपये, जनपद पंचायत कुंडम की ग्राम पंचायत डबराकलां के सचिव भोला सिंह तेकाम पर 4 प्रकरण में कुल 2 हजार रूपये, ग्राम पंचायत डोली के सचिव करण सिंह पर एक प्रकरण में 750 रूपये एवं ग्राम पंचायत मडई कलां के सचिव राम प्रसाद तिलगाम पर एक प्रकरण में 250 रूपये तथा जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत हरदुली के सचिव रामदीन पटेल पर एक प्रकरण में एक हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि का निर्धारण सेवायें प्रदान करने में विलम्‍ब के आधार पर तय की गई है।

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