चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.

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जबलपुर ..….जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । प्रतिबंधात्मक आदेश में सम्पूर्ण जिले में बिना अनुमति के रैली, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गई है । घातक हथियारों एवं आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
जिला दण्डाधिकारी श्री सक्सेना द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, एक्स, इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म, एसएमएस इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा । आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल गैसीय एवं बायो-केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा,गंडासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार को धारण करने और उनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा ।
आदेश में जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में तथा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग आफीसर या सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण के अवैध जमाव को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।
सभी प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगें । धार्मिक स्थलों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी । किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधित और अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा एवं निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य मार्गों, शाला भवनों एवं अस्पताल के निकट किसी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा, ताकि आम नागरिकों के आवागमन, विद्यार्थियों के अध्ययन अथवा रोगियों के उपचार में कोई असुविधा न हो ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में संपूर्ण जिले में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक यंत्र चालित चौपहिया वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है । इस प्रतिबंध से निर्वाचन कार्य में नियोजित सभी प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दंडाधिकारी के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन, मतदाताओं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाले वाहन, सार्वजनिक परिवहन, निश्चित स्थानों के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे बस अथवा मालवाहक ट्रक, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर एवं विद्युत ड्यूटी में लगे वाहन, सभी शासकीय वाहन अथवा शासकीय कार्य में संयोजित वाहन तथा अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जबलपुर से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो, को मुक्त रखा गया है ।
आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संस्था अथवा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जायेगी । चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास, शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलायेगा । कोई भी व्यक्ति या संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु नहीं करेगा । ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जायेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार वाहनों में उन्हीं वाहनों का संचालन किया जायेगा, जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो ।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे अनुमति प्राप्त वाहनों के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा मापदंडो का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करना होगा । आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो जबलपुर जिले के मतदाता नहीं हैं उन्हें मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये अपने संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य संसदीय क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । ऐसे शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकायों के सुरक्षाकर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो। आदेश में जिले की सीमा के भीतर कोई भी बैनर, पोस्टर या झण्डा का उपयोग, जिसका आकार निर्धारित हो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वामित्व रखने वाले की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा ।
आदेश में प्रचार सामग्री पर नियमानुसार प्रकाशक व मुद्रक का नाम लेख करने के साथ-साथ प्राप्त स्वीकृति का क्रमांक लिखना अनिवार्य किया गया है । आदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सभी के लिये अनिवार्य किया गया है ।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा लोक सभा निर्वाचन के संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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