अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक संपन्न
जबलपुर ….कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री प्रांजल यादव, पुलिस प्रेक्षक श्री नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, व्यय प्रेक्षक श्री राजेश ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सक्सेना ने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से बताया गया। इस दौरान ईव्हीएम कमिश्निंग, अपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रकाशन, अभ्यर्थियों के लिये अनुमति प्रक्रिया, अनुमतियों के प्रकार व आवेदन का समय, सी विजिल, एमसीएमसी, निर्वाचन अभिकर्ता, व्यय अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव संबंधी अपराधों की जानकारी दी गई। बैठक में जिले में स्थापित सुविधा केन्द्रों की जानकारी आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों की शिकायत व सुझाव को भी सुना गया। सामान्य प्रेक्षक श्री यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की गाईडलाईन के अनुसार ही निर्वाचन होंगे। मतदाता को मतदान के लिये मतदाता पर्ची के साथ वोटर आईडी कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिये मान्य फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र लेकर आना होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर मॉकपोल के समय मतदान अभिकर्ता को अवश्य भेजें। पुलिस प्रेक्षक श्री त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुये लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई क्षेत्र संवेदनशील या वलनरेबल है तो उसकी लिखित जानकारी भी दी जाये। व्यय प्रेक्षक श्री ओझा ने इस दौरान व्यय लेखा संबंधी विस्तृत जानकारी देकर कहा कि अभ्यर्थी को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा, 10 हजार रूपये से अधिक के ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से ही हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यय निगरानी के लिये विभिन्न टीम काम कर रहीं है, अत: अभ्यर्थियों को भी प्रतिदिन का व्यय-लेखा रखना होगा।

