पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर शव को बोरी में बांधकर डैम के पानी में डालने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

जबलपुर…..थाना कुण्डम में दिनांक 22.04.2024 को आरोपी रंजीत मार्को उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम चौरई कला थाना कुण्डम के द्वारा पत्नि श्रीमति सरला मार्को उम्र 32 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर शव को प्लास्टिक की बोरी में बांधकर डेम में छिपाने पर थाना कुण्डम में अपराध क्रमांक 102/2024 धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सतत् मार्गदर्शन में विवेचक निरीक्षक अनुप कुमार नामदेव द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति.पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक दीक्षित द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप दिनांक 27.11.2025 को माननीय न्यायालय श्री मातादीन रजक, अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर द्वारा आरोपी रंजीत मार्को पिता जियालाल मार्को उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम चौरई कला थाना कुण्डम, को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 ताहि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एंव 5000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।


