जिला न्यायालय में सुतली बम फोडकर न्यायालयीन कार्य में बाधा पहुॅचाने वाले 05 आरोपी गिरफ्तार
अपराध जिसमें गिरफ्तारी हुई-

अप. क्र. 153/26 धारा- 287,125,132,(5) बी.एन.एस
जबलपुर……घटना का विवरण – दिनांक 16-03-2026 को उमेश कुमार सौंधिया उम्र 42 वर्ष द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर मध्य प्रदेश कार्यालय का एक लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालयीन कार्य के दौरान दिनांक 16-03-2026 के दोपहर 3-45 बजे से 4 बजे के बीच जिला न्यायालय परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेज ध्वनि का फटाका फोडकर न्यायालय में उपस्थित लोगो को छोभ कारित कर न्यायालयीन कार्य प्रभावित किया है। प्राप्त प्रतिवेदन पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 153/2026 धारा 287, 125 बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
घटित हुयी घटना को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री सोनू कुर्मी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ओमती श्री राजपाल सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गयी।
गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना तंत्र के आधार पर आरोपी अनूप श्रीपाल पिता रघुनाथ उम्र 18 साल निवासी शिव शक्ति नगर चुंगी नाका थाना माढोताल, अनुज राजपूत पिता सुरेश उम्र 20 साल निवासी मदर टेरेसा पैट्रोल पंप के पास थाना माढोताल, तनमय पिता अमित राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी शंकर नगर थाना माढोताल, परोक्ष उर्फ दक्ष पिता राकेश राजपूत उम्र 18 साल वर्ष रामनगर कालोनी मझौली वर्तमान पता काली माता मंदिर के पास थाना विजय नगर को अभिरक्षा में लेते हुये घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी कृष्णा ठाकुर के साथ अन्य आरोपी पंकज राजपूत एवं मनीष अहिरवार के साथ मिलकर जिला न्यायालय में तेज आवाज का फटाखा फोडकर न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न करना स्वीकार किये प्रकरण में चारों आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई 4 आरोपियो को माननीय न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल दाखिल किया गया।
मामले के अन्य आरोपी पंकज राजपूत पिता हेमराज राजपूत उम्र 28 साल निवासी शंकर नगर पेट्रोल पंप के पास करमेता थाना माढोताल को थाना माढोताल पुलिस द्वारा पकडा गया जिसे थाना ओमती के उपरोक्त अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया।
थाना ओमती के उपरोक्त प्रकरण में अन्य 3 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है प्रकरण में धारा 132, 3(5) बीएनएस का ईजाफा किया गया ।
उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी पंकज राजपूत अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जिसके विरूद्ध पूर्व से 11 अपराध, अपहरण, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध हेै। जो आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी पंकज राजपूत के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल श्री बी.एस. गोठरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माढोताल श्री वीरेन्द्र सिंह पवार द्वारा शातिर बदमाश पंकज राजपूत के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश पंकज राजपूत को जारी एन.एस.ए. के वारंट में भी गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।
इनकी रहीउल्लेखनीय भूमिका
न्यायालय परिसर में फटाखा फोडने वाले पॉच आरोपियो को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी ओमती श्री राजपाल सिंह बघेल, थाना प्रभारी माढोताल श्री वीरेन्द्र सिंह पवार, थाना ओमती के उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, सहायक उप निरीक्षक कुंजबिहारी सिंह, आरक्षक सुनील सिंह, मिथलेश एवं थाना माढोताल के सहायक उप निरीक्षक विजय शुक्ला, आरक्षक सचिन मेहरा, निकेश बाजनघाटे एवं क्राईम ब्रांच के उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह, सहायक उप निरीक्षक मोहन तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
