कलेक्‍टर ने दिया तीन व्‍यक्तियों को जिला बदर के आदेश

0


जबलपुर…कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्‍सेना ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के तहत अनावेदक सुल्‍तान खान पिता अयूब खान उर्म 30 वर्ष, निवासी मस्जिद के पीछे मडई थाना रांझी और भूरा अंसारी पिता मुन्‍ना अंसारी उर्म 24 वर्ष, निवासी बावली मोहल्‍ला वार्ड नं. 5 पठानी मोहल्‍ला सिहोरा थाना सिहोरा को छह:-छह: माह तथा सौरभ यादव पिता सुनील यादव उर्म 21 साल निवासी वार्ड नं. 4 सैययद बाबा की टोरिया सिहोरा थाना सिहोरा को आठ माह के लिये जिला बदर के आदेश दिये है। आदेश में उन्‍होंने कहा है कि जिला जबलपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले मडला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर उक्त दर्शित जिलों की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार लाने का प्रयत्न करे। साथ ही उक्त जिलों की सीमाओं में अपने जिला बदर की कालावधि तक सक्षम न्यायालय, अधिकारी की अनुमति के बगैर प्रदेश न करें। उपरोक्त जिला बदर की अवधि में अनावेदक को केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिये छूट रहेगी। यदि अनावेदक वर्तमान में जेल में निरुद्ध है तो उक्त आदेश जेल से छूटने के बाद प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *