नवरात्र के दौरान भारवाही वाहनों का देर रात तक शहर में प्रवेश प्रतिबंधित

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जबलपुर…..जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने आदेश जारी कर शहर में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के मद्देनजर नवरात्र के दौरान जबलपुर शहर में सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक भारवाही वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। भारी वाहनों के नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर प्रवेश पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन तक लगाया गया प्रतिबंधात्‍मक आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह नवरात्र पर्व के समापन तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार नवरात्र के पर्व तक शहर में ट्रक एवं डम्‍फर जैसे भारी माल वाहक तथा मध्‍यम भार क्षमता के ट्रक एवं कृषि कार्यों से भिन्‍न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्‍टर नगर निगम सीमा के भीतर सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि करौंदा नाला से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र तक पूरे समय 24 घंटे सभी वाहनों को नो-एंट्री से छूट रहेगी। इसी प्रकार कटंगी एवं पाटन बायपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर तक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आदेश के मुताबिक दुग्‍ध वाहन, स्‍वास्‍थ सुविधाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टेंकर, सेना के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्‍न वाहन तथा एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्‍त रखा गया है।
प्रतिबंधात्‍मक आदेश में स्‍पष्‍ट किया गया है कि शहर में भीड़-भाड़ तथा कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति को देखते हुए इन वाहनों में से भी किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश भी निषिद्ध किया जा सकता है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि एक बजे के बाद भी प्रतिबंध की समय सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय के लिए अतिरिक्‍त जिला दंडाधिकारी द्वारा छूट दी जा सकेगी।

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